दिल्ली में दीपावली को कैसे मनाना है उसके नियम बनाने के बाद अब केजरीवाल सरकार ने हिन्दुओ के एक और त्यौहार पर नियम कानून बना दिए है
केजरीवाल सरकार ने पहले दीपावली पर पटाखों को बैन किया और आदेश दिया की जो भी पटाखा फोड़ेगा उसपर 1 लाख रुपए का जुर्माना तो लगायेंगे ही साथ ही उसे 6 साल तक के लिए जेल में भी डाल दिया जायेगा
इसके बाद अब केजरीवाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए आज दिल्ली में आगामी छठ पूजा को बैन कर दिया
केजरीवाल सरकार ने आदेश दिया है की दिल्ली में इस साल खुले में, नदियों में, मंदिरों में छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी, अगर किसी ने नदियों, मंदिरों में छठ पूजा को मनाया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, उसपर जुर्माना भी लगाया जायेगा और जेल में भी डाल दिया जायेगा
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी अधिकारीयों को लिखित आदेश दिया है की अधिकारी सुनिश्चित करेंगे की दिल्ली में इस साल कोई खुले में छठ पूजा नहीं मना सके
Govt of Delhi has issued an order directing all DMs and DDCs of Police and all authorities concerned to ensure that #ChhathPooja festival/celebration in November shall not be allowed at public places/river banks/temples etc. in the national capital: Cheif Secretary, Delhi pic.twitter.com/8oeCNqFZ6m
— ANI (@ANI) November 11, 2020
आपकी जानकारी के लिए बता दें की छठ पूजा खुले में मनाया जाने वाला ही त्यौहार है, इस त्यौहार में पहले शाम को पानी में खड़े होकर सूरज को अर्घ दिया जाता है उसने बाद उसके अगले सुबह सूरज के उगते ही पानी में खड़े होकर फिर अर्घ दिया जाता है
छठ को नदियों के किनारे ही मनाने का रिवाज है, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बड़े पैमाने पर लोग छठ मनाते है पर इस बार केजरीवाल सरकार ने इसपर बैन लगा दिया है
इस से पहले दिल्ली में कोरोना काल में ही ईद और तमाम इस्लामिक त्यौहार मनाये गए पर केजरीवाल सरकार ने आदेश सिर्फ दीपावली और छठ को लेकर ही दिया है
